सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी होनी जरुरी है. अब बिहार में बगैर जमाबंदी के भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है.
जब से हाईकोर्ट का नया आदेश जारी हुआ था तभी से संपतियोंसुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह राहत भरा निर्देश दिया है.
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता अंजुल द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि बिहार सरकार ने 10 अक्तूबर, 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर नया नियम जोड़ दिया था. की रजिस्ट्री में लगातार कमी देखी जा रही थी. लोग जमाबंदी अपने नाम पर करवाने के लिए परेशान हो रहे थे.
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाइकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि इस पर डिटेल सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर महीने में तय की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिना जमाबंदी (यानी दाखिल खारिज हुए) जमीन के होल्डिंग की खरीद-बिक्री पर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि इसकी अगली सुनवाई सितंबर महीने में की जाएगी।